Hanuman Chalisa Row: राणा दंपति की मुश्किलें बढ़ीं, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा


 One More FIR Against Navneet Rana At Khar Police Station: महाराष्ट्र  में अमरावती सांसद नवनीत राणा  के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज कर ली गई है. उनके खिलाफ आईपीसी (IPC) की धारा 353 के तहत सरकारी काम को रोकने के लिए मामला दर्ज किया गया है. आज (रविवार को) कोर्ट में नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की पेशी हो रही है. पुलिस ने राणा दंपति की 7 दिन की कस्टडी मांगी है.

राणा दंपति को किया जा चुका है गिरफ्तार

बता दें कि खार पुलिस स्टेशन में अब तक 3 केस दर्ज हो चुके हैं. इसमें से 2 मामले नवनीत राणा के खिलाफ तो वहीं तीसरा केस भीड़ के खिलाफ दर्ज किया गया है. जान लें कि धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में राणा दंपति को गिरफ्तार किया गया है. राज्य सरकार को चुनौती देने के लिए कौन राणा दंपत्ति की मदद कर रहा है, ऐसे कई सवाल के जवाब पुलिस जानना चाहती है.

अब तक एक भी शिवसैनिक गिरफ्तार नहीं

गौरतलब है कि अभी तक राणा के खार स्थित घर के बाहर हंगामा करने वाले किसी शिवसैनिक को गिरफ्तार नहीं किया गया है. 600 से 700 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी. आईपीसी के सेक्शन 143, 145, 147, 149, 37 (1) और 135 के तहत केस दर्ज किया गया है. सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो शिकायत इस हमले को लेकर राणा दंपति ने खार पुलिस स्टेशन में दी थी, उसके तहत राणा दंपत्ति को इसमें शिकायतकर्ता बनाना चाहिए था. लेकिन खुद पुलिस ही शिकायतकर्ता बन गई, जबकि राणा दंपति ने उनके घर हुए हमले के लिए सीएम उद्धव ठाकरे, संजय राउत और अनिल परब सहित 600 से 700 अज्ञात शिवसैनिकों को दोषी बताकर लिखित शिकायत दी थी.

राणा दंपति ने किया था ये ऐलान

जान लें कि मुंबई पुलिस ने शनिवार को शिवसेना के उन समर्थकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिन्होंने खार स्थित उस बिल्डिंग में घुसने की कोशिश की थी, जिसमें अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा रुके हुए थे. इससे पहले राणा दंपति ने शनिवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था. हालांकि, बाद में उन्होंने इस योजना को रद्द कर दिया था.

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