Bhopal News: धड़ल्‍ले से जारी है सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्‍तेमाल, नगर निगम की रोक लगाने की कोशिशें बेअसर


 

भोपाल, नवदुनिया प्रतिनिधि। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल की जगह जूट, कपड़े के थैले, स्टील के बर्तनों को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम हर स्तर पर मुहिम चला रहा है। कानून भी बन चुका है कि अगर सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग या बिक्री होती नजर आई तो कार्रवाई होगी। लेकिन इन सब के ऊपर शहर में नया स्टाक चुका है। शादियों के सीजन के मद्देनजर बाजारों में खुलेआम सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री हो रही है। व्यापारियों की मानें तो हर सीजन में सिंगल यूज प्लास्टिक का कारोबार करीब 100 करोड़ रुपए का होता है। हालांकि सख्ती की बजह से इस साल व्यापारियों को 40 से 50 करोड़ रूपए से ही संतुष्ट होना पड़ेगा।

दरअसल प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेंट रूल्स 2016, पर्यावरण अधिनियम 1986 और जैव अनाशय अपशिष्ट नियमंत्र संशोधन विधेयक 2017 अनुसार नगर निगम भोपाल सीमा में प्लास्टिक कैरी बैग के उत्पादन, विक्रय, क्रय भण्डारण और उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। शहर में कोई व्यक्ति प्लास्टिक पॉलीथिन के कैरीबैग का उत्पादन, विक्रय, क्रय, भण्डारण और उपयोग करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ मप्र नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधान के तहत जुर्माने की कार्रवाई के साथ प्लास्टिक जब्त की जाएगी। 30 सितंबर 2021 से 75 माईक्रोन से कम की मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग के कारण पैदा होने वाले कचरे की रोकथाम के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं हल्के वजन वाले प्लास्टिक कैरी बैग की बजह से पैदा होने वाले कचरे को रोकने के लिए 30 सितंबर से प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन की गई है। नगर निगम ने सिंगल यूज प्लास्टिक को शहर से खत्म करने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया है। जिसके मुताबिक रोजाना निगम की टीमों सहित स्वच्छता एम्बेसेडर चाट की दुकान, हाथ ठेले और होटलों पर जाकर दुकानदारों को पॉलीथिन की जगह दोने पतल उपयोग करने की सलाह दे रहे हैं।

जुलाई से बाजार में नहीं मिलेगी यह प्लास्टिक

एक जुलाई 2022 से पालीस्टिरीन और विस्तारित पालीस्टिरीन सभी प्लास्टिक की छड़ियों से तैयार ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की छड़ियां, प्लास्टिक के झंडे, कैड़ी की छड़ियां, आइस्क्रीम की छड़ियां, सजावट के लिए पॉलीस्टिरीन (थर्माकोल), प्लेट, कप, ग्लास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, जैसी कटलरी मिठाई के डिब्बों के चारों ओर लपेटी जाने या पैकिंग करने वाली फिल्म, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेट, 100 माईक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक यूपीवीसी आदि सिंगल यूज वाले प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, क्रय, विक्रय और उपयोग को प्रतिबंधित किया जा रहा है।

 

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